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सीआईएसी इमिग्रेशन लॉयर हल

सामुदायिक एकीकरण वकालत केंद्र

निःशुल्क/कम लागत वाली आव्रजन और शरण संबंधी सलाह

Community Integration and Advocacy Centre (CIAC) is a registered charity which is regulated by the Immigration Advice Authority (IAA) at Level 3 (for all types of immigration applications including representation in appeals).

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CIAC charges very low fees for people with a positive immigration status. The low fees we charge help to pay for the very substantial pro bono (free) applications we complete for people without a positive immigration status (asylum seekers and unauthorised migrants) and people fleeing domestic abuse. Approximately 75% of our work is pro bono.

हम किनकी मदद करते हैं

सीआईएसी देशभर में उभरते समुदायों को प्रतिबद्ध और सक्रिय नागरिकों के रूप में यूके में जीवन में पूर्ण योगदान देने के लिए समर्थन प्रदान करता है।

उभरते समुदायों में शामिल हैं;

  • शरणार्थियों

  • शरण चाहने वाले

  • शरण चाहने वालों को अस्वीकार कर दिया गया

  • ईईए प्रवासी

  • अन्य प्रवासी।

सीआईएसी आव्रजन और शरण संबंधी सलाह के लिए आईएए स्तर 3 पर विनियमित है।

संपर्क में रहो

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सामान्य सलाह - शरण सहायता, कल्याणकारी लाभों तक पहुंच और आवास। आव्रजन संबंधी विशेषज्ञ सलाह।

विशेषज्ञ आव्रजन सलाह संबंधी ड्रॉप-इन सेवा उपलब्ध है...

सोमवार, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, वेलकम हाउस, HU2 8HR में।

बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सीआईएसी में।

गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक,

ओपन डोर्स (प्रिंस एवेन्यू मेथोडिस्ट चर्च, 91 प्रिंस एवेन्यू, हल HU5 3QP)

यदि आप हमारी ड्रॉप-इन सेवा में शामिल नहीं हो सकते हैं , तो हम ज़ूम के माध्यम से पूरे यूके में सलाह और जानकारी भी प्रदान करते हैं। कृपया हमारे संपर्क पृष्ठ पर दिए गए फॉर्म को भरें और हमारी टीम का एक सदस्य आपसे संपर्क करके मीटिंग का समय तय करेगा।

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आव्रजन सलाह

आव्रजन सलाह - काम करने और लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले लोगों को कम लागत वाली नैतिक आव्रजन सलाह प्रदान करना, ताकि हम काम करने और लाभ प्राप्त करने का अधिकार न रखने वाले लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के दीर्घकालिक मार्ग के रूप में मुफ्त सलाह प्रदान कर सकें।

हम आईएए लेवल 3 के साथ पंजीकृत हैं।

ब्रिटेन में आव्रजन संबंधी सलाह और सेवाएं प्रदान करना एक आपराधिक अपराध है, जब तक कि उनका संगठन आव्रजन सेवा आयुक्त कार्यालय द्वारा विनियमित न हो (आव्रजन और शरण अधिनियम 1999 की धारा 84)।

  • शरण (एफटीटी और यूटीटी में अपील सहित सभी पहलू)

  • पूर्व कार्यवाही प्रोटोकॉल (न्यायिक समीक्षा मामले के प्रबंधन के विनियमन की मांग)

  • निर्वासन, जमानत, मानवाधिकार (अपील सहित सभी पहलू)

  • घरेलू हिंसा के आवेदन

  • गुलामी और तस्करी

निःशुल्क (प्रो बोनो)
 

  • सिटिज़नशिप

  • आगे रहने की अनुमति (5/10 वर्ष)

  • 20 साल का लंबा निवास

  • समझौता

  • ईयूएसएस

  • शरणार्थियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन

  • प्रवेश मंजूरी (विजिट वीजा/परिवार आश्रित वीजा)

  • छात्र स्नातक वीजा

  • यात्रा दस्तावेज़

  • अपील

  • शुल्क रियायत

शुल्क भुगतान
 

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*हमारी कम लागत वाली नैतिक आप्रवासन सलाह पूरे यूके में उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें।

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सीआईएसी हंबर से संपर्क करें

हमारे काम के बारे में और आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए सीआईएसी हंबर से संपर्क करें।

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संपर्क

पता

185 फेरेंसवे, हल, एचयू1 3यूए, यूके

©2018 सीआईएसी हंबर द्वारा।

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